व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों में वकीलों की यात्रा पर इस सप्ताह होगा फैसला : महाराष्ट्र सरकार

By भाषा | Updated: December 1, 2020 18:37 IST2020-12-01T18:37:27+5:302020-12-01T18:37:27+5:30

This week will decide on the travel of lawyers in local trains in busy times: Government of Maharashtra | व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों में वकीलों की यात्रा पर इस सप्ताह होगा फैसला : महाराष्ट्र सरकार

व्यस्त समय में लोकल ट्रेनों में वकीलों की यात्रा पर इस सप्ताह होगा फैसला : महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, एक दिसंबर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह इस सप्ताह के अंत तक फैसला करेगी कि व्यस्त समय के दौरान लोकल ट्रेनों में वकीलों को यात्रा करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ को इस बारे में बताया। पीठ कुछ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वकीलों और उनके मुंशियों को व्यस्त समय के दौरान लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत देने को लेकर निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

वकीलों द्वारा दायर की गयी याचिकाओं में अनुरोध किया गया है कि उन्हें जरूरी सेवा का हिस्सा माना जाना चाहिए ।

इस साल अक्टूबर में इन्हीं याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के दखल के बाद राज्य सरकार ने सुबह आठ बजे से पहले और 11 बजे के बाद लोकल ट्रेनों से अदालत या अपने कार्यालय जाने के लिए वकीलों को इजाजत दे दी थी।

अधिवक्ता श्याम देवानी ने मंगलवार को पीठ से कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष तरीके से सुनवाई शुरू हो गयी है इसलिए जरूरी है कि व्यस्त समय के दौरान वकीलों को लोकल ट्रेनों से यात्रा की अनुमति दी जाए ताकि वे हर दिन 11 बजे तक अदालत पहुंच जाएं।

महाधिवक्ता कुंभकोनी ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार एक- दो दिनों में संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेगी और वकीलों के आग्रह पर इस सप्ताह के अंत तक फैसला करेगी।

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