इस केन्द्र शासित प्रदेश में अनिवार्य हुआ कोरोना का टीका लगवाना, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
By रुस्तम राणा | Published: December 5, 2021 09:56 AM2021-12-05T09:56:10+5:302021-12-05T10:39:20+5:30
केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तत्काल प्रभाव से कोरोना के टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है।
केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में तत्काल प्रभाव से कोरोना के टीकाकरण को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के हैल्थ डायरेक्टोरेट एंड फैमिली वेलफेयर सर्विस की ओर से यह फैसला लिया गया है। इस नियम को तोड़ने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केन्द्र शासित प्रदेश में पब्लिक हैल्थ एक्ट 1973 की धारा 54(1) के सेक्शन 8 के तहत यह आदेश लागू किया गया है। इसमें कहा गया है कि केन्द्र शासित प्रदेश में कोविड 19 वैक्सीन को अनिवार्य किया जा रहा है। 4 दिसंबर को जारी इस आदेश में यह भी कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण को स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए अनिवार्य किया था। इसके बाद कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के लिए कोरोना टीके को अनिवार्य कर दिया गया था।
आपको बता दें, पुडुचेरी में शनिवार को कोविड-19 के 28 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,29,056 हो गई। संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि 2,514 नमूनों की जांच के बाद हुई है। संक्रमण से एक और मरीज की मौत हुई, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 1,875 हो गई।
कोविड 19 के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन के खतरे को भांपते हुए कई प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट को रेहड़ी-पटरी के दुकानदारों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। इन दुकानदारों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है। इसके अलावा कई राज्यों में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी गति दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके।