अदालत ने पुलिस को दिया चार लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश

By भाषा | Updated: February 6, 2021 11:40 IST2021-02-06T11:40:51+5:302021-02-06T11:40:51+5:30

The court ordered the police to register a case of gang rape against four people | अदालत ने पुलिस को दिया चार लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश

अदालत ने पुलिस को दिया चार लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज करने का आदेश

चित्रकूट (उप्र), छह फरवरी चित्रकूट जिले की एक अदालत ने कर्वी कोतवाली पुलिस को चार लोगों के खिलाफ 35 वर्षीय एक दलित महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

पुलिस ने इस संबंध में शुक्रवार को मामला दर्ज किया।

कर्वी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) वीरेंद्र त्रिपाठी ने शनिवार को बताया कि मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) के बृहस्पतिवार के आदेश का पालन करते हुए शुक्रवार शाम को मऊ क्षेत्र के गुरदरी एवं डबरी रानीपुर गांव निवासी आदित्य कुमार, सन्तोष कुमार, कुलदीप और दीपक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ मानिकपुर क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार करने के संबंध में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसी मामले में एक सरकारी अस्पताल की महिला कर्मचारी को षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि नामजद आरोपियों की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और घटना की जांच के लिए कर्वी पुलिस उपाधीक्षक को नामित किया गया है।

त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित महिला ने अदालत में सीआरपीसी की धारा-156 (3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल में कार्यरत एक महिला कर्मचारी नौ नवंबर, 2020 को उसे बहाने से चित्रकूट ले गयी और वहां से उसे देवांगना मार्ग ले जाया गया, जहां एक अर्द्ध निर्मित सरकारी भवन में आदित्य कुमार, सन्तोष कुमार, कुलदीप और दीपक ने उसके साथ बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को कुछ बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।

एसएचओ ने कहा कि पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि वह घटना की शिकायत करने कोतवाली पहुंची, तो पुलिसकर्मियों ने उसे कोतवाली परिसर से भगा दिया।

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Web Title: The court ordered the police to register a case of gang rape against four people

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