अदालत ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु में कोविड संबंधी एसओपी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया
By भाषा | Updated: March 26, 2021 20:42 IST2021-03-26T20:42:43+5:302021-03-26T20:42:43+5:30

अदालत ने चुनाव आयोग को तमिलनाडु में कोविड संबंधी एसओपी सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया
चेन्नई, 26 मार्च मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि चुनावी प्रदेश तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को सख्ती से लागू करने के लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश दें।
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनिवार्य सामाजिक दूरी का मानदंड बनाए रखा जाए और चुनाव प्रचार तथा मतदान के दौरान मास्क का इस्तेमाल किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकारों को एसओपी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सहायता मुहैया करानी चाहिए।
पीठ ने अधिवक्ता टी सुब्रमणि की एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए निर्देश दिया कि राज्य में कोविड संबंधी दिशानिर्देशों को सख्ती से पालन किया जाए।
राज्य में छह अप्रैल को एकल चरण में चुनाव होने हैं। राज्य में शुक्रवार को कोविड के 1,971 नए मामले सामने आए।
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