न्यायालय ने 12वीं की परीक्षा में अंकों से जुड़े कुछ छात्रों की शिकायतों की नये सिरे से पड़ताल करने कहा

By भाषा | Published: November 18, 2021 07:07 PM2021-11-18T19:07:47+5:302021-11-18T19:07:47+5:30

The court asked to investigate afresh the complaints of some students related to marks in the 12th examination | न्यायालय ने 12वीं की परीक्षा में अंकों से जुड़े कुछ छात्रों की शिकायतों की नये सिरे से पड़ताल करने कहा

न्यायालय ने 12वीं की परीक्षा में अंकों से जुड़े कुछ छात्रों की शिकायतों की नये सिरे से पड़ताल करने कहा

नयी दिल्ली,18 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की समिति को गुजरात के एक स्कूल को 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले कुछ छात्रों को दिये गये अंक संबंधी शिकायतों पर नये सिरे से पड़ताल करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीएसई की संबद्ध समिति शिकायत की पड़ताल करे और छात्रों की दलील स्वीकार करने या खारिज करने के कारण बताये। छात्रों ने उन्हें दिये गये अंकों के आवंटन या युक्तिकरण पर सवाल उठाये हैं।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रवि कुमार की पीठ ने कहा, ‘‘हम संबद्ध समिति को याचिकाकर्ता की शिकायत की नये सिरे से पड़ताल करने, उन्हें दिये गये अंकों के आवंटन/युक्तिकरण पर सवाल उठाने वाली याचिकाकर्ताओं की दलील खारिज करने या स्वीकार करने के वास्ते कारण बताने का निर्देश देते हैं।’’

न्यायालय ने 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण कुछ छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिन्होंने दावा किया है कि सीबीएसई के 30:30:40 फार्मूला के मुताबिक उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक नहीं दिये गये।

छात्रों ने यह आरोप भी लगाया है कि सीबीएसई नतीजों से जुड़े विवाद निवारण तंत्र की कार्यप्रणाली को उपयुक्त रूप से लागू करने में नाकाम रहा है।

पीठ ने कहा कि समिति दो हफ्तों के अंदर इस विषय का निवारण करे। साथ ही, विषय की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए सूचीबद्ध कर दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि इन छात्रों को उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर दिये जाने वो अंकों और नतीजों में दिये गये अंकों में अंतर है।

उन्होंने दलील दी, ‘‘उनकी (इन छात्रों की) यह शिकायत है कि न्यायालय द्वारा मंजूर मूल्यांकन नीति के मुताबिक उन्हें अंक प्रदान नहीं किये गये। याचिकाकर्ता किसी भी तरह मल्यांकन नीति को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

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Web Title: The court asked to investigate afresh the complaints of some students related to marks in the 12th examination

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