लाइव न्यूज़ :

Lockdown: लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन देने के लिए उद्योगों पर दबाव नहीं डाला जा सकता: संसदीय समिति के अध्यक्ष

By भाषा | Updated: April 24, 2020 19:26 IST

संसदीय समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि की स्थिति में कई बार प्रतिष्ठानों को लंबी अवधि के लिए बंद करना पड़ता है। इसमें नियोक्ता की गलती नहीं होती है, ऐसे में श्रमिकों को वेतन देने के लिए कहना अनुचित होगा।

Open in App
ठळक मुद्देसमिति ने सिफारिश की है कि ले-आफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है।अभी ये प्रावधान 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होते है, ऐसे में समिति ने इसे बढ़ाकर 300 करने का सुझाव दिया है।

नयी दिल्ली:  श्रम पर संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं बीजू जनता दल सांसद भर्तुहरि महताब ने कहा है कि उद्योगों पर कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद के बीच इस समिति ने बृहस्पतिवार को औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 पर अपना प्रतिवेदन लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला को ऑनलाइन सौंपा।

रिपोर्ट में समिति ने किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रतिष्ठानों के बंद होने की स्थिति में श्रमिकों को वेतन देने को लेकर आपत्तियां उठाई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात आदि की स्थिति में कई बार प्रतिष्ठानों को लंबी अवधि के लिए बंद करना पड़ता है। इसमें नियोक्ता की कोई गलती नहीं होती। ऐसे में श्रमिकों को वेतन देने के लिए कहना अनुचित होगा। महताब ने कहा कि उद्योगों को मौजूदा बंदी कोविड-19 संकट की वजह से करनी पड़ी है। ऐसे में उन पर कर्मचारियों को बंद की अवधि का वेतन देने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

समिति ने सिफारिश की है कि ले-आफ, छंटनी या कंपनी बंद करने से जुडे विशेष प्रावधन उन उद्योग प्रतिष्ठानों पर लागू होने होने चाहिए जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है। अभी ये प्रावधान 100 कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होते है। समिति ने इसे बढ़ाकर 300 करने का सुझाव दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘समिति के संज्ञान में आया है कि कुछ राज्य सरकारों मसलन राजस्थान में इस सीमा को बढ़ाकर 300 किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इससे रोजगार बढ़ा है और छंटनियां कम हुई हैं।’’ समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारियों की इस सीमा को औद्योगिक (श्रम) संबंध संहिता में ही बढ़ाया जाए।  

टॅग्स :कोरोना वायरस लॉकडाउनओम बिरला
Open in App

संबंधित खबरें

भारत18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्रः लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को मजबूत करेंगे सांसद, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा-प्रश्न-उत्तर पूछे पक्ष और विपक्ष

भारतसंसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा, जानें मुख्य मुद्दे

भारतPM MODI IN DELHI: 4 टॉवर्स और नाम रखे गए कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली?, सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन, देखें वीडियो

भारतMonsoon Session 2025: विपक्ष के हंगामे से नाराज हुए स्पीकर ओम बिरला, राहुल गांधी से बोले- " जनता ने पर्चियां फेंकने के लिए नहीं भेजा"

भारतहमारे पीछे 20-20 लाख लोग हैं जो बड़ी अपेक्षाओं से सदन को देखते हैं?, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा-सदन के बाहर तख्तियां दिखाएं, नारेबाजी करें उचित नहीं

भारत अधिक खबरें

भारतउत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोगः 15 विषय और 7466 पद, दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में सहायक अध्यापक परीक्षा, देखिए डेटशीट

भारतPariksha Pe Charcha 2026: 11 जनवरी तक कराएं पंजीकरण, पीएम मोदी करेंगे चर्चा, जनवरी 2026 में 9वां संस्करण

भारत‘सिटीजन सर्विस पोर्टल’ की शुरुआत, आम जनता को घर बैठे डिजिटल सुविधाएं, समय, ऊर्जा और धन की बचत

भारतआखिर गरीब पर ही कार्रवाई क्यों?, सरकारी जमीन पर अमीर लोग का कब्जा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जीतन राम मांझी नाखुश और सम्राट चौधरी से खफा

भारतलालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव पर ₹356000 बकाया?, निजी आवास का बिजली कनेक्शन पिछले 3 साल से बकाया राशि के बावजूद चालू