शीर्ष अदालत मेधावी महिला वकीलों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करने की अर्जी पर करेगी सुनवाई
By भाषा | Published: April 14, 2021 07:42 PM2021-04-14T19:42:35+5:302021-04-14T19:42:35+5:30
नयी दिल्ली, 14 अप्रैल महिला अधिवक्ताओं की एसोसिएशन की एक अर्जी पर उच्चतम न्यायालय बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। इस अर्जी में काफी संख्या में मौजूद मेधावी महिला वकीलों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ सुप्रीम कोर्ट वूमन लॉयर्स एसोसिएशन की इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। यह अर्जी अधिवक्ता स्नेहा कलिता ने दायर की है। इसमें उच्चतर न्यायापालिका में न्यायाधीशों के तौर पर महिलाओं की 11.04 प्रतिशत भागीदारी रहने का उल्लेख करते हुये इसे काफी कम बताया गया है।
इस हस्तक्षेप अर्जी में विभिन्न उच्च न्यायालयों में वर्तमान में पदस्थ महिला न्यायाधीशों का चार्ट भी दिया गया है और उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने से जुड़े लंबित विषय में पक्षकार बनाने की मांग की गई है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘चार्ट से यह प्रदर्शित होता है कि न्यायाधीशों की 1,082 मंजूर पदों (स्थायी एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, दोनों ही) में हमारे पास 661 न्यायाधीश ही हैं, जिनमें 73 महिला न्यायाधीश हैं और वे 11.04 प्रतिशत ही हैं। ’’
इसमें कहा गया है कि देश की आजादी से लेकर आज तारीख तक उच्चतम न्यायालय में सिर्फ आठ महिला न्यायाधीश नियुक्त की गईं हैं, जबकि 1950 से लेकर 2020 तक कुल 247 न्यायाधीश नियुक्त किये गये।
महिला वकीलों के एसोसिएशन ने उच्चतम न्यायालय में वकालत कर रहीं मेधावी महिला अधिवक्ताओं को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
अर्जी के जरिए केंद्र को ‘मेमोरेंडम ऑफ प्रॉसीजर’ में उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान शामिल करने और उन पर विचार करने के लिए निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
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