जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजाब हमले के जुर्म में दस साल की कैद

By भाषा | Updated: January 4, 2021 23:00 IST2021-01-04T23:00:04+5:302021-01-04T23:00:04+5:30

Ten years imprisonment for acid attack in Udhampur, Jammu and Kashmir | जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजाब हमले के जुर्म में दस साल की कैद

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तेजाब हमले के जुर्म में दस साल की कैद

उधमपुर (जम्मू कश्मीर), चार जनवरी उधमपुर की एक अदालत ने तेजाब फेंकने के जुर्म में सोमवार को एक व्यक्ति को दस साल कठोर कारावास की सजा सुनायी और उस पर 10,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।

हालांकि इस मामले में दो अन्य आरोपी बरी कर दिये गये।

उधमपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस आर गांधी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तेजाब हमला मानव शरीर पर सबसे गंभीर अपराधों में एक है और इसका पीड़ित पर व्यापक असर होता है।

अदालत ने कहा, ‘‘ पीडि़त सामान्य जीवन नहीं जी पाता और अपनी कुरूपता की वजह से घर से बाहर भी नहीं जा पाता... उसे सामाजिक कलंग और दर्द से गुजरना होता है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।’’

सांबा जिले के रडयाल गांव के निवासी राजेंद्र कुमार को 17 फरवरी, 2012 को उधमपुर जिले में आश्रम मोड़ के समीप दुकानदार सोहन सिंह, उसके भाई दारा सिंह एवं एक परिचित पर तेजाब फेंककर उन्हें घायल करने के मामले में दोषी ठहराया गया।

अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को एक और साल सलाखों के पीछे रहना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Ten years imprisonment for acid attack in Udhampur, Jammu and Kashmir

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे