इनकम टैक्स बचाने के लिए किन-किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान, कहां करें पैसे निवेश, जानिए 10 सबसे जरूरी बातें

By विनीत कुमार | Updated: March 25, 2021 13:43 IST2021-03-25T13:36:36+5:302021-03-25T13:43:29+5:30

Tax saving Plan: कोरोना काल में कई लोग ऐसे रहे जिन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी। ऐसे में जरूरी है कि टैक्स प्लानिंग को लेकर बेहतर तैयारी की जाए। पैसे का सही इस्तेमाल किया जाए।जानिए इसके टिप्स

Tax saving plan Public Provident Fund to NPS 10 things you should know | इनकम टैक्स बचाने के लिए किन-किन चीजों का रखना चाहिए ध्यान, कहां करें पैसे निवेश, जानिए 10 सबसे जरूरी बातें

इनकम टैक्स कैसे बचाएं और कहां करें पैसे का सही निवेश (फाइल फोटो)

Highlightsकोरोना संकट के इस दौर में पैसे बचाने और इसके सही निवेश के तरीकों को समझना बेहद जरूरीकई ऐसे तरीके हैं, जिसकी मदद से आप पैसों का निवेश भी अपने काम के लिए कर सकते हैं और टैक्स में भी बचत होगी पीपीएफ, होम लोन, होम रेंट अलाउंस, बच्चों की स्कूल फीस आदि खर्चों को जरूर दिखाएं, टैक्स पर होती है बचत

कोरोना महामारी के दौर ने पूरी दुनिया के लोगों को काफी कुछ सीखा दिया। खासकर जिस तरह नौकरियां गई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और कमाई प्रभावित हुई, इसने पैसे के सही इस्तेमाल को लेकर एक सबक लोगों को दे दिया है। ऐसे में आज के इस दौर में पैसों को लेकर कोई भी लापरवाही बरतना महंगा साबित हो सकता है। साथ ही टैक्स प्लानिंग भी बहुत जरूरी हो जाता है।

खासकर, जो नौकरीपेशा हैं या कमाई सैलरी पर निर्भर है। उनके लिए टैक्स की प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। टैक्स के बचाने के कई उपाय हैं, जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। इससे टैक्स तो बचेगा, साथ ही आप पैसे का सही निवेश भी कर सकते हैं। आईए आज हम आपको कुछ ऐसे ही 10 टिप्स के बारे में बताते हैं।

1. EPF में करें निवेश: ईपीएफ एक अच्छा तरीका साबित हो सकता है। इसके तहत फंड में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के पैसे जाते हैं। इस पर कर्मचारी को कुछ तय रेट पर ब्याज भी मिलता है। इसके तहत दिए जा रहे पैसों पर टैक्स की छूट दी जाती है।

2. पीपीएफ में निवेश करें: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद के लिए बचत की जा सकती है।

3. टैक्स और नॉन टैक्स इनकम को समझें: ये भी जरूरी है। इसके तहत पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी आय का कितना पैसा टैक्स देने लायक है। इसलिए टैक्स प्लानिंग से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि वेतभोगी कर्मचारी के रूप में, आपके वेतन में कर योग्य और गैर-कर योग्य भाग कितना है। इस बारे में स्पष्ट जानकारी हासिल करें वे कौन से सेक्शन हैं जिनके तहत आपका नियोक्ता आपको भुगतान कर रहा है और उनमें से कौन से कर से मुक्त हैं। आपकी पे-स्लिप पर इस संबंध में पूरी सूचना मौजूद होगी। अपने ऑफिस की एचआर टीम से भी इस संबंध में मदद ले सकते हैं।

4. घर के किराए का अलाउंस क्लेम करें: सरकार घर के किराए की ओर दी गई राशि पर कर छूट देती है। ऐसे में आप इसका क्लेम जरूर करें। ऐसा करने पर आपकी टैस्क में छूट दी जाती है। हालांकि, इसकी राशि पर भी एक सीमा है जिसका क्लेम आप एचआरए के तौर पर कर सकते हैं। अगर आप किराए पर रहते हैं तो इसकी जानकारी अवश्य दें।

5.इनकम टैक्स एक्ट के विभिन्न सेक्शन को समझें: टैक्स बचत को लेकर इसके  विभिन्न वर्गों को समझना जरूरी है। कर-बचत निवेश विकल्पों के लिए लोगों के बीच सेक्शन 80 सी काफी लोकप्रिय है। साथ ही 80D, 80EE, 80G आदि जैसे अन्य सेक्शन भी हैं जो कर लाभ देते हैं। इनका भी इस्तेमाल करें।

6. कुछ खर्चों पर भी मिलती है टैक्स छूट: आपकी जिंदगी की रोजमर्रा के कुछ ऐसे खर्च हैं, जिस पर टैक्स छूट दी जाती है। जैसे सरकार आपके बच्चे की ट्यूशन फीस, बीमा प्रीमियम, डोनेशनन जैसे खर्चों पर टैक्स की छूट देती है। इनका भी जरूर दिखाएं।

7. छोटे-छोटे निवेश से मिलता है फायदा: कुछ निवेश अपने पैसों का जरूर करें, जिस पर टैक्स छूट हासिल किया जा सकता है। इसके लिए छोटी रकम जैसे 1000 पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, फिक्स्ड डिपॉजिट, होम लोन पर दी जाने वाली EMI के खर्च आदि को दिखाकर आप टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं।

8. अलाउंस और कूपंस के बारे में समझें: सैलरी में मिलने वाले अलाउंस और कूपन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस बारे में आपका जानना जरूरी है। इसलिए आपकी सैलरी में अगर ये हिस्सा जुड़ा है तो आपको टैक्स बचत करने में मदद मिलेगी।

9. लीव ट्रैवल अलाउंस: एलटीए पर भी टैक्स की छूट मिलती है। हालांकि, ट्रिप के दौरान होने वाले खर्चों को दिखाकर आप टैक्स छूट हासिल नहीं कर सकते हैं। इसका खयाल रखें।

10. बची हुई छुट्टी के पैसे लेने पर भी टैक्स में छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तों हैं। आमतौर पर इन पैसों पर टैक्स लगता है। इस बारे में अपने नियोक्ता से जानकारी जरूरत प्राप्त करें।

 

Web Title: Tax saving plan Public Provident Fund to NPS 10 things you should know

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