Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस रहे बिभव कुमार की मुश्किल बरकरार है। कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी है। मालूम हो कि बिभव कुमार पर 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।
कुमार को ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिन्होंने हिरासत अवधि बढ़ा दी और दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने का निर्देश दिया। इससे पहले शुक्रवार को अदालत ने यह देखते हुए कि जांच अधिकारी (आईओ) मौजूद नहीं है, कुमार की हिरासत अवधि एक दिन के लिए बढ़ा दी थी। बताते चले कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के मामले में बिभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण उनकी अग्रिम जमानत याचिका निरर्थक हो गई है। आगे 24 मई को उन्हें चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।
मालूम हो कि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल पर भी आरोप लगाया कि वह बीजेपी के संपर्क में हैं। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आप के द्वारा वीडियो भी जारी किए गए। वहीं, स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें दुख हैं कि आज पार्टी से कोई उनके साथ खड़ा नहीं है।