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पद्मनाभस्वामी मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, त्रावणकोर शाही परिवार के पास रहेगा मंदिर का मैनेजमेंट

By भाषा | Updated: July 13, 2020 14:08 IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने फैसले में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है। ये मंदिर देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है।

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ठळक मुद्देश्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का प्रबंधन त्रावणकोर शाही परिवार के पास रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसलासुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय का फैसला पलटा, देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय का 31 जनवरी 2011 का वह आदेश सोमवार को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार से ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की पूंजी और प्रबंधन का नियंत्रण लेने के लिए न्यास गठित करने को कहा गया था।

शीर्ष न्यायालय ने केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति यू यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अंतरिम कदम के तौर पर मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इनमें से एक याचिका त्रावणकोर शाही परिवार के कानूनी प्रतिनिधियों ने दायर की थी। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है।

इस भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था, जिन्होंने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था।सुप्रीम कोर्ट में केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर प्रबंधन और प्रशासन का विवाद कई सालों से लंबित था।

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