नई दिल्ली। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को अपने कथन के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
नूपुर शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दायर सभी केस दिल्ली स्थानांतरण करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपूर शर्मा को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। नूपुर की केस ट्रांसफर अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी टिप्पणी ने देश भर में लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है।
नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि आपके बयान से देश का माहौल खराब हुआ है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। शीर्ष अदालत ने नूपुर को फटकार लगाते हुए कहा कि आप खुद को वकील कहतीं हैं, फिर भी ऐसा बयान दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कहा कि आपके बयान से देश का माहौल बिगड़ा है। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से देश की बदनामी हुई है।
दिल्ली पुलिस से भी कोर्ट का सवाल
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की पहले मांगी गई माफी पर भी सवाल खड़े किए। अदालत ने कहा कि इससे पहले जो माफी मांगी वो भी सशर्त थी। कोर्ट ने इस केस में दिल्ली पुलिस पर भी सवाल करते हुए पूछा कि कई FIR दर्ज होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि हमने डिबेट देखी है, डिबेट में भड़काने की कोशिश की गई लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा गया, वो और ज्यादा शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा और उनकी हल्की जबान ने पूरे देश में आग लगा दी। कोर्ट के मुताबिक इस वाकये के बाद ही उदयपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।