सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए छात्र थप्पड़ कांड में एसपी से मांगी जांच रिपोर्ट, यूपी सरकार को जारी किया नोटिस
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: September 6, 2023 03:01 PM2023-09-06T15:01:50+5:302023-09-06T15:05:14+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया कि वो शिक्षिका द्वारा छात्र को प्रताड़ित किये जाने के केस में जांच की रिपोर्ट पेश करे।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किया कि वो छात्र को उसकी शिक्षिका के निर्देश पर कक्षा में सहपाठियों द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारने के मामले में की जा रही जांच की रिपोर्ट पेश करें।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया और उससे 25 सितंबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
जानकारी के अनुसार शीर्ष अदालत ने महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है, जिसमें कोर्ट से छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शीघ्र जांच की मांग की गई थी।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और अपने छात्रों को होमवर्क न करने पर एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने के आरोपी शिक्षिका पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। इसके अलावा मामले के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को नोटिस भी भेजा गया था।
इस वारदात का खुलासा तब हुआ था, जब शिक्षिका तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के एक दिन बाद इस प्रकरण में पुलिस केस दर्ज किया गया था।
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि शिक्षिका तृप्ता त्यागी अपने छात्रों से खुब्बापुर गांव में कक्षा 2 के अल्पसंख्य छात्र को उसके सहपाठियों से थप्पड़ मारने के लिए कह रही थीं और साथ में कथिततौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी भी कर रही थीं।