सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से पूछी राफेल विमान खरीदने की प्रक्रिया, सीलबंद लिफाफे में देनी होगी जानकारी
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: October 10, 2018 12:51 PM2018-10-10T12:51:48+5:302018-10-10T12:51:48+5:30
सुप्नीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में से 29 अक्टूबर तक सूचनाएं सौंपे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से फ्रांस से खरीदी जाने वाला राफेल फाइटर जेल की खरीद से जुड़ी जानकारियां सिलबंद लिफाफे में मांगी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार से लड़ाकू विमान की खरीद के दौरान अपनायी प्रक्रिया का ब्योरा मांगा है।
भारतीय सेना के लिए फ्रांस की रक्षा कंपनी दसॉल्ट से 36 लड़ाकू विमान खरीद रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से राफेल के दाम के बारे में जानकारी नहीं मांगी है।
केंद्र सरकार की तरफ से पेश एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि राफेल सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है और ऐसे मुद्दों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि फ्रांस के साथ हुए इस सौदे के संबंध में उसे कीमत और सौदे के तकनीकी विवरणों से जुड़ी सूचनाएं नहीं चाहिए।
#RafaleDeal petition: Without issuing a notice, Supreme Court has sought a report from the Union of India with respect to the decision making process. pic.twitter.com/pwPEhmdSFo
— ANI (@ANI) October 10, 2018
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी 29 अक्टूबर की डेडलाइन
न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि वह सीलबंद लिफाफे में से 29 अक्टूबर तक सूचनाएं सौंपे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है।
सुनवाई के दौरान केन्द्र ने राफेल पर दाखिल जनहित याचिकाओं का विरोध किया और यह कहते हुए उन्हें खारिज करने का अनुरोध किया कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये दाखिल की गई हैं।
वहीं कांग्रेस नेता और आरटीआई कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संबंध में दायर अपनी जनहित याचिका वापस ले ली है।
पीठ राफेल सौदे को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
इन याचिकाओं में केंद्र को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राफेल सौदे के ब्योरे और संप्रग और राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान सौदे की तुलनात्मक कीमतों का विवरण सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत को सौंपे।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)