राफेल विवाद: मोदी सरकार को SC से झटका, सुप्रीम कोर्ट मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई को तैयार
By आदित्य द्विवेदी | Published: April 10, 2019 10:53 AM2019-04-10T10:53:02+5:302019-04-10T10:59:03+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने एकमत से कहा कि लीक दस्तावेज भी अदालत में मान्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। बुधवार को मोदी सरकार की प्राथमिक आपत्ति पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने एकमत से कहा कि लीक दस्तावेज भी अदालत में मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिका कर्ता अरुण शौरी ने कहा कि सरकार ने राफेल मामले पर देश और कोर्ट को गुमराह किया है।
गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल का तर्क था कि दस्तावेंजों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। प्रशांत भूषण ने इसके विरोध में कहा था कि दस्तावेज सार्वजनिक हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां तक राफेल फैसले पर पुनर्विचार का सवाल है इस संबंध में दायर याचिका पर बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी।
Supreme Court has said that 'as far as the question of hearing of review plea on Rafale judgement is concerned, it will give a detailed hearing later on'. pic.twitter.com/hahrOOiDfv
— ANI (@ANI) April 10, 2019
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार की इस प्राथमिक आपत्ति पर फैसला सुनाया कि कि क्या राफेल मामले में फैसले पर पुनर्विचार के लिये विशेषाधिकार वाले दस्तावेजों को आधार बनाया जा सकता है या नहीं।
Supreme Court allows admissibility of three documents in Rafale deal as evidence in re-examining the review petitions filed against the SC's December 14 judgement refusing to order probe in procuring 36 Rafale fighter jets from France. https://t.co/zqqdrTx8YS
— ANI (@ANI) April 10, 2019
शीर्ष अदालत ने 14 मार्च को उन विशेषाधिकार वाले दस्तावेजों की स्वीकार्यता पर केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला सुरक्षित रखा था जिन्हें पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका में शामिल किया था।
14 दिसंबर के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, ‘‘केंद्र द्वारा जताई गयी प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करने के बाद ही हम पुनर्विचार याचिकाओं के अन्य पहलू पर विचार करेंगे।’’ उसने कहा, ‘‘अगर हम प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर देते हैं, तभी दूसरे पहलुओं को देखेंगे।’’
समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा और एएनआई से इनपुट्स लेकर