पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बंद, कहा- EC ने ले लिया है फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 8, 2019 11:51 AM2019-05-08T11:51:57+5:302019-05-08T11:51:57+5:30

चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ पांच शिकायतों पर फैसला लेते हुए सभी मामलों में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस ने आठ मामलों में चुनाव आयोग से बीजेपी के नेताओं की शिकायत की है।

Supreme Court refuses to pass any order on PM Modi and Amit Shah for their alleged hate speeches | पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की बंद, कहा- EC ने ले लिया है फैसला

नरेन्द्र मोदी और अमित शाह

Highlightsकांग्रेस सांसद सुष्मिता देव के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में लगातार हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं। सुष्मिता देव ने याचिका में चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से मना कर दिया है। बुधवार (8 मई) को सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई बंद की।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव को कहा है कि आपके याचिका डालने से पहले चुनाव आयोग ने इस मामले पर फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुष्मिता देव को कहा है कि अगर आपको चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति है तो आप फिर से एक याचिका डालिए। 

सुष्मिता देव ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुष्मिता देव के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह अपने चुनावी भाषणों में लगातार हेट स्पीच का सहारा ले रहे हैं। 

सुष्मिता देव ने याचिका में चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि चुनाव आयोग बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है।  चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ पांच शिकायतों पर फैसला लेते हुए सभी मामलों में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस ने आठ मामलों में चुनाव आयोग से बीजेपी के नेताओं की शिकायत की है।

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