उच्चतम न्यायालय ने प. बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया

By भाषा | Updated: November 1, 2021 19:59 IST2021-11-01T19:59:01+5:302021-11-01T19:59:01+5:30

Supreme Court p. High Court order banning firecrackers in Bengal quashed | उच्चतम न्यायालय ने प. बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया

उच्चतम न्यायालय ने प. बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया

नयी दिल्ली, एक नवंबर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता और उसके दुरुपयोग को रोकने के तंत्र को मजबूत करना होगा।

शीर्ष न्यायालय ने कोविड-19 महामारी के बीच वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काली पूजा, दिवाली और साल के कुछ अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए यह कहा।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार से यह भी कहा कि प्रवेश स्थान पर ही प्रतिबंधित पटाखों और उससे संबंधित सामग्री का राज्य में आयात नहीं होने देने को सुनिश्चित करने की संभावना तलाशी जाए।

पीठ ने कहा, ‘‘पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया जाए और दुरुपयोग रोकने पर गौर किया जाए।’’

न्ययालय ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और शासन को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा।

उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए उच्चतम न्यायालय ने किसी भी पक्ष को पर्याप्त सामग्री के साथ उच्च न्यायालय का रुख करने की छूट दी।

शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘‘इस समय हम 29 अक्टूबर 2021 के उच्चतम न्यायालय के आदेश में दर्ज रुख को सिर्फ दोहरा सकते है। साथ ही, पश्चिम बंगाल को यह सुनिश्चित करने की संभावना तलाशनी होगी कि प्रतिबंधित सामग्री का (राज्य में) आयात नहीं हो। तंत्र को मजबूत करना होगा।’’

पीठ, दिवाली के अवकाश के दौरान इस मामले पर सुनवाई के लिए बैठी। वह उच्च न्यायालय के 29 अक्टूबर के उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया था।

उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘राज्य यह सुनिश्चित करे कि इस साल काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, गुरू नानक जयंती और क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया जाए।’’

उसने कहा था कि इन अवसरों पर केवल मोम या तेल के दीयों का ही इस्तेमाल किया किया जा सकता है।

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Web Title: Supreme Court p. High Court order banning firecrackers in Bengal quashed

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