लखीमपुर कांड: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर SC ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस
By रुस्तम राणा | Published: September 6, 2022 03:06 PM2022-09-06T15:06:05+5:302022-09-06T16:06:53+5:30
मंगलवार को उच्चतम न्यायाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस भेजा है।
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया, जिसने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। मंगलवार को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ इलाहाबाद के 26 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली मिश्रा की याचिका पर विचार किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से 26 सितंबर तक इस मामले में जवाब देने को कहा है।
आशीष मिश्रा लखीमपुर कांड का मुख्य आरोपी है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर चुका है। शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा था कि अभियुक्त राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह जमानत पर रिहा होने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित करके मुकदमे पर असर डाल सकता है।
Supreme Court issues notice to UP Government on plea filed by Ashish Mishra, the son of Union Minister Ajay Mishra Teni, challenging Allahabad High Court decision which denied bail to him in connection with the Lakhimpur Kheri violence case. pic.twitter.com/KB9AzNTh51
— ANI (@ANI) September 6, 2022
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, 'लखीमपुर मामले में चार किसानों की मौत हो गई थी और आरोपी और आरोपी की कार वहां मौजूद थी. यह सबसे बड़ा तथ्य है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है।'
मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को हुई उस घटना के लिए हत्या का मामला चल रहा है, जिसमें लखीमपुर खीरी में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। मिश्रा ने कथित तौर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर अपना वाहन चलाया। उन्हें 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और फरवरी 2022 में जमानत दे दी गई थी।