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सुप्रीम कोर्ट से संजय लीला भंसाली को मिली राहत, गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने वाली अर्जी को किया खारिज

By मनाली रस्तोगी | Updated: February 24, 2022 13:32 IST

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है।

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ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है।फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के खिलाफ निषेधाज्ञा की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र होने का दावा करने बाबूजी शाह द्वारा याचिका दायर की गई थी। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाली हैं, जबकि इसे संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित किया गया है। 

फिल्म 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है लेकिन इससे पहले ही फिल्म के नाम और इसमें मुंबई के इलाकों के जिक्र को लेकर लोग भारी गुस्से में हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रोक को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इसी क्रम में लंबित मामलों पर बुधवार को सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिल्ममेकर्स को नाम बदलने का सुझाव दिया था।

बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की एक बेंच बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गंगूबाई काठियावाड़ी के निर्माताओं सहित आलिया भट्ट, लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि शिकायत में मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी सम्मन पर रोक को बढ़ा दिया गया था। लेखक एस हुसैन जैदी और जेन बोर्गेस की किताब पर फिल्म आधारित है।

बताते चलें कि फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर दो हफ़्तों पहले ही रिलीज हुआ है। इस फिल्म में आलिया के अलावा अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट और अजय देवगन के साथ विजय राज, जिम सर्भ, सीमा पाहवा और शांतनु महेश्वरी भी दिखाई देंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी एक ऐसी साधारण लड़की की कहानी बताती है, जिसके पास कमाठीपुरा के रेड लाइट एरिया में मैडम बनकर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। 

टॅग्स :गंगूबाई काठियावाड़ीसुप्रीम कोर्ट
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