नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सपा नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करने का सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
उनकी सजा के बाद सपा नेता को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा के बाद आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।