सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय को आजम खान की याचिका पर कल सुनवाई करने का दिया निर्देश, जानें मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: November 9, 2022 04:40 PM2022-11-09T16:40:55+5:302022-11-09T16:41:44+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान की सजा पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर कोर्ट को आजम खान की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर गुरुवार को सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे। कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की सपा नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करने का सत्र न्यायाधीश को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
Supreme Court directs Rampur's Sessions Court to take Azam Khan's application seeking a stay on convicting in a hate speech case on November 10 and dispose it on the same day.
— ANI (@ANI) November 9, 2022
उनकी सजा के बाद सपा नेता को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया। हेट स्पीच के मामले में दोषी ठहराए जाने और तीन साल की जेल की सजा के बाद आजम खान ने राज्य विधानसभा से अपनी अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।