प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः दिल्ली में कई जगह एयर प्यूरीफायर लगाने पर विचार, पूछा- ऑड इवेन से क्या फायदा हुआ

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 15, 2019 02:17 PM2019-11-15T14:17:08+5:302019-11-15T14:17:08+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऑड-इवेन से प्रदूषण के स्तर पर क्या असर पड़ा है। साथ ही केंद्र सरकार से पूरी दिल्ली में एयर प्यूरीफायर लगाने पर विचार करने को कहा है।

Supreme Court asks Centre to prepare a road  map for installation of air purifying towers across Delhi to deal with pollution crisis | प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः दिल्ली में कई जगह एयर प्यूरीफायर लगाने पर विचार, पूछा- ऑड इवेन से क्या फायदा हुआ

प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईः दिल्ली में कई जगह एयर प्यूरीफायर लगाने पर विचार, पूछा- ऑड इवेन से क्या फायदा हुआ

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं।दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि प्रदूषण के बाहरी कारणों पर हम कुछ नहीं कर सकते।

दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एएनआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि ऑड-इवेन से प्रदूषण के स्तर पर क्या असर पड़ा है। साथ ही केंद्र सरकार से पूरी दिल्ली में एयर प्यूरीफायर लगाने पर विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि आज भी दिल्ली के लोधी रोड और अक्षरधाम क्षेत्र में एक्यूआई सुबह 500 के स्तर पर रहा, जो बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली का दम घुट रहा है। एक्यूआई 600 के करीब है। लोग सांस कैसे लेंगे?

इससे पहले ऑड इवेन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को फटकार भी लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि क्या ऑड इवेन लगाने से दिल्ली में प्रदूषण में कोई कमी हुई, क्या घरों में गाड़ी खड़ी करने पर प्रदूषण कम होगा। एनजीटी भी दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुका है। एनजीटी ने पूछा‌ था कि प्रदूषण को नियंत्रण में करने वाली आपकी टीम क्या कर रही है।

दूसरी तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर एजेंसियों और अधिकारियों को ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संसदीय समिति की बैठक बुलाई गई थी। इसमें एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को शिरकत करनी थी। लेकिन इस बैठक को स्थगित करना पड़ा क्योंकि तीन एजेंसियों के बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। शामिल ना होने वालों में डीडीए के वाइस चेयमैन, एमसीडी के तीन कमिश्नर और पर्यावरण के सेक्रेटरी शामिल हैं। संसदीय समिति ने इन अधिकारियों की लापरवाही को गंभीरता से लिया है।

Web Title: Supreme Court asks Centre to prepare a road  map for installation of air purifying towers across Delhi to deal with pollution crisis

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