सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई के लिए तैयार
By विनीत कुमार | Published: February 28, 2023 11:27 AM2023-02-28T11:27:46+5:302023-02-28T11:43:48+5:30
सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। मामले पर दोपहर बाद सुनवाई हो सकती है।
नई दिल्ली: कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। 'आप' नेता और दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
उन्होंने याचिका में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग करने के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का उल्लेख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस पर दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर सुनवाई करेगी।
मनीष सिसोदिया चार मार्च तक सीबीआई हिरासत में
इससे पहले कल आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को विशेष अदालत ने चार मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। जांच एजेंसी ने 'आप' नेता को अदालत में पेश किया था और हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। मामले को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया को सीबीआई की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति (अब रद्द की जा चुकी) को लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में करीब 8 घंटे चली पूछताछ के बाद रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। अदालत में एक घंटे से अधिक समय तक चली सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी निर्वाचित सरकार के पीछे पड़ी हुई है।
सिसोदिया की ओर से दावा किया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए अदालत से कहा, ‘मैं वित्त मंत्री हूं। मुझे बजट पेश करना है...कल ऐसा क्या बदल गया कि वित्त मंत्री को हिरासत में रखना है? क्या वह आगे उपलब्ध नहीं रहेंगे? या यह गिरफ्तारी छिपे हुए मकसद को लेकर की गई? यह मामला एक व्यक्ति और संस्था पर हमला है।’
वहीं, सीबीआई के वकील ने दलील दी थी कि गिरफ्तार किये गये उपमुख्यमंत्री को हिरासत में रख कर मामले में पूछताछ करने की जरूरत है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया ने दावा किया है कि मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जांच से यह पता चला कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से फैसले लिए थे। सीबीआई की ओर से ये भी कहा गया कि सिसोदिया सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं और इसलिए उसे पूछताछ के लिए और समय चाहिए।