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सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक : अयोध्या में दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के मुद्दे पर नहीं हुई कोई बातचीत

By भाषा | Updated: March 5, 2020 16:12 IST

अयोध्या विवाद: सुन्नी वक्फ बोर्ड की गत 24 फरवरी को हुई बैठक में यह तय किया गया था उच्चतम न्यायालय के फैसले पर राज्य सरकार द्वारा पांच फरवरी को अयोध्या जिले के रौनाही इलाके में मस्जिद निर्माण के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ-साथ चैरिटेबल अस्पताल और लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए एक ट्रस्ट गठित किया जाएगा।

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ठळक मुद्देसुन्नी बोर्ड की बैठक में अयोध्या में दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई पिछले कुछ समय से यह ट्रस्ट के गठित हो जाने की खबरें आ रही थी।

लखनऊ: तमाम अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में अयोध्या में दी गई जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बताया कि लखनऊ में आज बोर्ड की बैठक हुई जिसमें वक्फ से जुड़े विभिन्न मुकदमों पर हुई कार्यवाही पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि अयोध्या के रौनाही इलाके में राज्य सरकार द्वारा दी गई जमीन पर मस्जिद, चैरिटेबल अस्पताल और पुस्तकालय आदि बनाने के लिए प्रस्तावित ट्रस्ट के गठन का मुद्दा आज की बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। लिहाजा इस पर कोई बात नहीं हुई। फारूकी ने बताया कि ट्रस्ट गठित करने की प्रक्रिया जारी है और होली के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रस्ट के गठन और उसमें शामिल होने वाले सदस्यों के बारे में मीडिया को विस्तार से बताएंगे।

गौरतलब है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की गत 24 फरवरी को हुई बैठक में यह तय किया गया था उच्चतम न्यायालय के फैसले पर राज्य सरकार द्वारा पांच फरवरी को अयोध्या जिले के रौनाही इलाके में मस्जिद निर्माण के लिए दी गई पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद के साथ-साथ चैरिटेबल अस्पताल और लाइब्रेरी का भी निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए एक ट्रस्ट गठित किया जाएगा।

पिछले कुछ समय से यह ट्रस्ट के गठित हो जाने की खबरें आ रही थी। हालांकि फारूकी ने इससे इंकार करते हुए कहा कि अभी यह ट्रस्ट गठित होने की प्रक्रिया जारी है। उच्चतम न्यायालय ने गत नौ नवंबर को फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और अयोध्या में ही किसी प्रमुख स्थान पर मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के आदेश दिए थे।

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