गोवा में निगम और पंचायतो के वार्डों का आरक्षण एवं परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा: सावंत

By भाषा | Updated: July 29, 2021 19:46 IST2021-07-29T19:46:34+5:302021-07-29T19:46:34+5:30

State Election Commission will do the reservation and delimitation of wards of corporations and panchayats in Goa: Sawant | गोवा में निगम और पंचायतो के वार्डों का आरक्षण एवं परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा: सावंत

गोवा में निगम और पंचायतो के वार्डों का आरक्षण एवं परिसीमन राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा: सावंत

पणजी, 29 जुलाई गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि निगम और पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का विभिन्न श्रेणियों के तहत आरक्षण राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) द्वारा किया जाएगा।

वह विधानसभा में निगम वार्डों के परिसीमन एवं उनके आरक्षण में अवैधानिता को लेकर विपक्ष के नेता दिगंबर कामत द्वारा पूछे गये सवाल का जवाब दे रहे थे। उसे इस साल मार्च में बंबई उच्च न्यायालय ने सुधारा।

मार्च में उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने राज्य सरकार के निगम प्रशासन निदेशालय (डीएमए) द्वारा जारी की गयी उस अधिसूचना को खारिज कर दी थी जिसमें चुनाव से पहले पांच नगर निकायों में कई वार्डों को आरक्षित कर दिया गया था।

बृहस्पतिवार को यह मुद्दा उठाते हुए कामत ने सवाल किया कि नये निदेशक के पदभार संभालने के एक दिन के अंदर डीएमए द्वारा निगम वार्डों के आरक्षण की अधिसूचना क्यों जारी कर दी गयी। उन्होंने याद दिलाया कि कई दलों को आरक्षण की विसंगतियों को दूर कराने के लिए उच्च न्यायालय जाना पड़ा था।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम और पंचायतों में वार्डों के परिसीमा एवं (अनुसूचित जाति/जनजाति/ महिला श्रेण के तहत) आरक्षण का काम केवल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा।

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