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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला : पक्षकार बनने की सभी आठ याचिकाएं खारिज

By भाषा | Updated: January 29, 2021 20:15 IST

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मथुरा, 29 जनवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मामले में पक्षकार बनाये जाने के अनुरोध को लेकर दाखिल की गईं सभी आठ याचिकाएं बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया, ‘‘पिछले साल लखनऊ निवासी रंजना अग्निहोत्री समेत छह लोगों ने श्रीकृष्ण विराजमान के भक्त होने के नाते मथुरा अदालत में ये याचिकाएं दायर की थी।’’

उन्होंने दावा किया था कि वर्ष 1967 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के बीच हुआ समझौता गैर कानूनी है।

अदालत अब इस मामले में 22 मार्च को सुनवाई करेगी। अदालत उसी दिन मामले की वैधानिकता के सवाल पर भी विचार करेगी क्योंकि प्रतिवादी शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव तनवीर अहमद की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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