Sheikh Shahjahan Arrest: संदेशखाली मामले में आरोपी शेख शाहजहां को TMC ने पार्टी से किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला

By आकाश चौरसिया | Published: February 29, 2024 03:25 PM2024-02-29T15:25:41+5:302024-02-29T15:42:05+5:30

संदेशखाली में यातना, यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को टीएमसी से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

Sheikh Shahjahan Arrest Sheikh Shahjahan arrested in Sandeshkhali case TMC suspends him from the party | Sheikh Shahjahan Arrest: संदेशखाली मामले में आरोपी शेख शाहजहां को TMC ने पार्टी से किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला

फोटो क्रेडिट- (एक्स)

Highlightsसंदेशखाली मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को टीएमसी से निलंबित कियाअब टीएमसी ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी ये बड़ी शर्तपश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, इस केस को CBI को ट्रांसफर करें

Sheikh Shahjahan Arrest: संदेशखाली में यातना, यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के प्रतिपक्ष नेता सुबेंधु अधिकारी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करके दिखाएं। 

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को दावा किया कि संदेशखाली मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां ने पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाने की बात कबूल की है। वहीं, पश्चिम बंगाल अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया है।

 टीएमसी नेता शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मिनाखान से गिरफ्तार किया गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा, "हम उसके (शेख के) खिलाफ दर्ज मामलों की जांच करेंगे, उसे पूछताछ के लिए भवानी भवन (बंगाल पुलिस मुख्यालय) लाया गया है।" बृहस्पतिवार तड़के पकड़े गए शेख को बशीरहाट की एक स्थानीय अदालत ने शेख को 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा, उसके बाद उसे भवानी भवन लाया गया।

कथित राशन घोटाले में उनके घर पर छापेमारी के दौरान पांच जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से जुड़े दो मामलों में उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 147 (दंगा) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल है।

दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "इस केस को CBI को ट्रांसफर करें, संदेशखाली के लोग न्याय चाहते हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वह लोगों को न्याय देगी। 10 मार्च को राजबाड़ी में एक जनसभा होगी। मिनाखा और संदेशखाली के हजारों लोग आएंगे, यह 5 स्टार कस्टडी है।"

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