नयी दिल्ली, 28 जून पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला आईपीएस अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा है कि उसने जांच के दायरे में आए अधिकारी के साथ मामले का समाधान कर लिया है। महिला अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का सही तरीके से गठन नहीं हुआ था।
न्यायमूर्ति अनूप जे. भंबानी की एकल अवकाश पीठ को महिला ने सूचित किया कि सुलह नोट तैयार हुआ है और इसे आवेदन के साथ उन्होंने याचिका के निस्तारण के लिए दाखिल किया।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘पिछले आदेश में 21 जून 2021 को जो रिकॉर्ड किया गया था उसके बाद दोनों पक्षों के वकील ने सूचित किया है कि शिकायतकर्ता एवं जांच के दायरे में आए अधिकारी ने मामले का समाधान कर लिया है, एक सुलह नोट तैयार किया गया है और याचिका के निस्तारण के लिए इसे आज आवेदन के साथ दाखिल किया गया।’’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘बहरहाल सुलह नोट और आवेदन रिकॉर्ड पर नहीं हैं। इन्हें रिकॉर्ड पर लाया जाए।’’ मामले में सुनवाई की अगली तारीख पांच जुलाई तय की गई है।
उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा की वरिष्ठ अधिकारी की याचिका पर 21 जून को नोटिस जारी किया था और सुझाव दिया था कि इस बीच, अगर संभव हो तो वकील मामले में सुलह का प्रयास कर सकते हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील रेबेका जॉन ने अदालत से कहा था कि ब्यूरो की तरफ से गठित आईसीसी के समक्ष शिकायत में कार्यवाही चल रही है।
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