CJI रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पति-देवर दिल्ली पुलिस में पुन: बहाल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 20, 2019 08:50 AM2019-06-20T08:50:44+5:302019-06-20T08:52:38+5:30
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पति-देवर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। पिछले सप्ताह दोनों को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी भी लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला के पति और देवर को दिल्ली पुलिस में पुन बहाल कर दिया गया है। दोनों व्यक्ति दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। महिला के पति और पति के भाई को 28 दिसंबर 2018 को साल 2012 में हुए एक कॉलोनी के झगड़े के लिए दर्ज हुए मामले के चलते निलंबित कर दिया गया था।
यौन उत्पीड़न के मामले में छह मई को सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को यौन उत्पीड़न के आरोप पर क्लीन चिट दे दी थी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इस जांच समिति की सदस्य थे। समिति ने कहा कि महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई दम नहीं है।
इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार, महिला के पति-देवर का निलंबन आदेश रद्द कर दिया गया है। पिछले सप्ताह दोनों को बहाल कर दिया गया था, लेकिन उनके खिलाफ विभागीय जांच अभी भी लंबित है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, महिला ने चीफ जस्टिस गोगोई पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों को हलफनामा भेजा था। बाद में शीर्ष कोर्ट में तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिश बताया था। उन्होंने कहा था कि शिकायत करने वाली महिला के पीछे कुछ बड़ी ताकतें खड़ी हैं जो शीर्ष कोर्ट को अस्थिर करना चाहती हैं।