मुंबई में 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए धारा 144 होगी लागू, खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 21, 2022 06:01 PM2022-10-21T18:01:28+5:302022-10-21T18:01:28+5:30

आदेश के मुताबिक एक से 15 नवंबर तक पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने, गैर कानूनी जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।

Section 144 will be applicable in Mumbai for 15 days from November 1, Mumbai Police took the decision after receiving intelligence | मुंबई में 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए धारा 144 होगी लागू, खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला

मुंबई में 1 नवंबर से 15 दिनों के लिए धारा 144 होगी लागू, खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला

Highlightsलाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे जलाने पर रोकआदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी किया गया

मुंबई: मुंबई पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर पांच या इससे अधिक लोगों के जमा होने, अवैध जुलूस, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल सहित विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगा दी है। मुंबई पुलिस का यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा और एक पखवाड़े तक प्रभावी रहेगा। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया फैसला

अधिकारी ने बताया कि संबंधित आदेश पुलिस उपायुक्त (अभियान) ने शांति भंग करने, कानून व्यवस्था बाधित करने और मानव जीवन और संपत्ति को खतरे को लेकर पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर बृहस्पतिवार को जारी किया। 

लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे जलाने पर रोक

आदेश के मुताबिक एक से 15 नवंबर तक पांच या इससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने, गैर कानूनी जुलूस निकालने, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने और पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। 

इन जरूरी मामलों में मिलेगी छूट

विवाह, अंतिम संस्कार, क्लब-कंपनी-सहकारी सोसाइटी की बैठक, सिनेमाघर और रंगशाला को इस आदेश से छूट दी गई है। एक अलग आदेश में पुलिस ने जनसुरक्षा और शांति कायम रखने के लिए तीन नवंबर से लेकर दो दिसंबर तक हथियारों के प्रदर्शन, उन्हें लेकर जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक भड़काऊ भाषण और गाने पर भी इस अवधि में प्रतिबंध होगा। 

(इनपुट भाषा)

Web Title: Section 144 will be applicable in Mumbai for 15 days from November 1, Mumbai Police took the decision after receiving intelligence

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