गणेश चतुर्थी पर मुंबई में धारा 144 लागू, पंडालों में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित
By दीप्ती कुमारी | Published: September 10, 2021 09:28 AM2021-09-10T09:28:38+5:302021-09-10T09:41:51+5:30
मुंबई में गणेश चतुर्थी को लेकर लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है लेकिन कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रशासन के मुंबई में पूजा के दौरान धारा 144 लागू कर दी गई है ।
मुंबई : कोविड-19 की स्थिति को नियंत्रण रखने का प्रयास करते हुए मुंबई पुलिस ने 10 से 19 सितंबर तक गणेश चतुर्थी के लिए मुंबई में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है । गुरुवार को जारी एक नए आदेश के अनुसार, भक्तों को भी पंडालों में जाने की अनुमति नहीं होगी । गणपति जुलूस - गणेश चतुर्थी उत्सव के दिनों के दौरान यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मुंबई में कहीं भी बड़ी सभा न हो ।
धारा 144 के तहत त्योहार के दौरान पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी । मुंबई पुलिस के आदेश के अनुसार, भक्त पंडालों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं के ऑनलाइन 'दर्शन' कर सकते हैं या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं ।
बुधवार को, महाराष्ट्र के गृह विभाग ने एक समान नोटिस जारी किया था, जिसमें कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए गणेश चतुर्थी के दौरान लोगों को पंडालों में जाने से प्रतिबंधित किया गया था ।
गुरुवार के आदेश, जो पुलिस उपायुक्त एस चैतन्य द्वारा जारी किया गया था, ने गृह विभाग के साथ-साथ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के निर्देशों का उल्लेख किया । पुलिस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आदेशों का पालन नहीं करने वाले को आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा कानूनी रूप से घोषित आदेश की अवहेलना) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा ।
इस बार कई राज्यों ने गणेश चतुर्थी को लेकर अलग-अलग नियम और दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके । तमिलनाडु और बाकी अन्य राज्यों में भी कोरोनावायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए गणेश पूजा के दौरान किसी भी सभा का आयोजन करने पर रोक लगाई गई है ।