हापुड़ में चार अगस्त तक लागू की गई धारा 144

By भाषा | Published: May 11, 2021 04:57 PM2021-05-11T16:57:38+5:302021-05-11T16:57:38+5:30

Section 144 implemented in Hapur till 4 August | हापुड़ में चार अगस्त तक लागू की गई धारा 144

हापुड़ में चार अगस्त तक लागू की गई धारा 144

हापुड़, 11 मई उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आगामी त्योहारों व पर्वों पर भीड़ एकत्र न हो और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी (डीएम) अनुज सिंह ने चार अगस्त तक धारा 144 लागू कर दी है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीएम ने आदेश जारी कर कहा कि आगामी 14 मई को ईद उल फित्र, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 21 जुलाई को बकरीद समेत कई त्योहार व पर्व आने वाले हैं और ऐसे में कोविड की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने आवश्यक हैं।

उसमें कहा गया है कि पर्वों पर भीड़ को जुटने से रोकने के लिए जिले में चार अगस्त तक निषेधज्ञा यानि धारा 144 लागू की गई है।

आदेश के मुताबिक, इस दौरान किसी तरह के सामूहिक कार्यक्रम इजाजत नहीं होगी और विवाह समारोह कोविड दिशा-निर्देशों के तहत संपन्न होंगे।

इस बीच मेरठ जोन के एडीजी राजीव सब्बरवाल ने सोमवार की अपराह्न हापुड़ पहुंचकर लॉकडाउन का जायजा लिया और कई बाजारों का निरीक्षण कर अधिकारियों को लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का निर्देश दिया।

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है।

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Web Title: Section 144 implemented in Hapur till 4 August

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