आज से स्कूल, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल के अलावा क्या-क्या खुल रहा है? देखें पूरी लिस्ट, पढ़ें जरूरी गाइडलाइंस

By गुणातीत ओझा | Published: October 14, 2020 03:12 PM2020-10-14T15:12:57+5:302020-10-15T11:32:55+5:30

देश में आज यानि शुक्रवार 15 अक्टूबर से स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर सख्त कोविड-19 मानदंडों के साथ इन सभी जगहों को फिर खोला  जाएगा।

Schools cinema halls entertainment parks swimming pools to reopen from October 15 see List of relaxations | आज से स्कूल, सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल के अलावा क्या-क्या खुल रहा है? देखें पूरी लिस्ट, पढ़ें जरूरी गाइडलाइंस

अनलॉक के पांचवें चरण में 15 अक्टूबर से मिलेगी और राहत।

Highlights15 अक्टूबर से स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खुल जाएंगे।कंटेनमेंट जोन से बाहर सख्त कोविड-19 मानदंडों के साथ इन सभी जगहों को फिर खोला  जाएगा।

नई दिल्ली। देश में आज यानि शुक्रवार 15 अक्टूबर से स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खुल जाएंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर सख्त कोवि-19 मानदंडों के साथ इन सभी जगहों को फिर खोला  जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को दिए राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पांचवें चरण के अपने दिशानिर्देशों में  इन जगहों को 15 अक्टूबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।

स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों ने आंशिक रूप से कक्षा 9 से 12 तक का संचालन 21 सितंबर को अनलॉक 4 के दौरान शुरू कर दिया था। लेकिन, अन्य स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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स्कूल: केंद्र ने स्कूलों को चरण-वार फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। लेकिन, अंतिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। जबकि दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूलों को खोला जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा जारी स्कूलों को फिर से खोलने के लिए व्यापक दिशानिर्देशों में ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा, माता-पिता से लिखित अनुमति, पाली में कक्षाएं, उपस्थिति में लचीलापन, तीन सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं करना आदि शामिल हैं।

सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स: बैठने के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी के साथ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ फिर से खुल सकते हैं। जिन सीटों पर बैठना नहीं है, उन्हें चिह्नित करना होगा। शो टाइमिंग फ्लेक्सिबल होंगे और डिजिटल भुगतान मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही, पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर खोले जाएंगे और भीड़ को रोकने के लिए एडवांस बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों को बेचने की अनुमति होगी।

मनोरंजन पार्क: पार्कों को खोलने से पहले और बंद होने के बाद, साथ ही साथ समय-समय पर, ग्राउंड, ओपेन स्पेस, कार्य क्षेत्रों आदि की साफ-सफाई भी की जाएगी। इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डिब्बे होने चाहिए। इसके अलावा, इन पार्कों में स्विमिंग पूल बंद रहेंगे; हालाँकि, वाटर पार्कों को वाटर राइड्स से पहले पानी की नियमित और पर्याप्त मात्रा में फिल्ट्रेशन और क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा पार्क के अधिकारियों को परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा। पीक आवर्स में पार्क प्रबंधन को भीड़ नियोजन के लिए मजबूत योजना तैयार करनी होगी, जिसमें पीक आवर्स के दौरान भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्विमिंग पूल: खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्विमिंग पूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी, केवल 20 तैराकों को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित कर सकता है। जबकि तैराकों को स्वप्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। आवासीय प्रशिक्षुओं को अनिवार्य कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं, कोचों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक कोविड-19 टास्क फोर्स जरूरी होगी।

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