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Gyanvapi Survey: सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को करेगा ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई

By रुस्तम राणा | Updated: May 16, 2022 20:00 IST

मंगलवार को शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी।

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ठळक मुद्देशीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ करेगी सुनवाई कलज्ञानवापी मस्जिद समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर होगी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के खिलाफ मस्जिद की प्रबंधन समिति ने याचिका की थी दाखिल

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के काशी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। देश की शीर्ष अदालत कल उस मामले की सुनवाई करेगी जिसका मामला वाराणसी की एक अदालत में पहले से ही चल रहा है। वाराणसी की अदालत ने सोमवार को जिला प्रशासन को उस परिसर के अंदर सर्वेक्षण के स्थान को सील करने का निर्देश दिया गया है जहां सर्वेक्षण दल द्वारा कथित रूप से 'शिवलिंग' पाया गया है।

मंगलवार को शीर्ष अदालत के कामकाज की सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली प्रबंधन समिति अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की याचिका पर सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के द्वारा शुक्रवार को पारित लिखित आदेश में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, पिछले शुक्रवार को, पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर धार्मिक परिसर के चल रहे सर्वेक्षण के खिलाफ यथास्थिति के किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया था। लेकिन, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी।

बता दें कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर का वाराणसी की स्थानीय कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे का काम सोमवार को पूरा कर लिया गया है। मंगलवार को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस बीच यह कहा गया है कि सर्वेक्षण में शिवलिंग प्राप्त हुआ है। हिंदू पक्ष ने यह दावा किया है कि सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद तालाब रूपी कुएं में शिवलिंग मिला है।

इसके बाद कोर्ट ने क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएम, पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्त, और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी सील क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। 

टॅग्स :काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिदसुप्रीम कोर्ट
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