मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कहा- आप यहां नहीं आ सकते, हाईकोर्ट जाएं
By रुस्तम राणा | Published: February 28, 2023 05:09 PM2023-02-28T17:09:15+5:302023-02-28T18:33:06+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मनीष सिसोदिया से कहा, सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते आपके पास और उपाय हैं। सीबीआई ने रविवार को दिल्ली आबकारी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत से सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। अदालत ने कड़े शब्दों में आप नेता से कहा, सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते आपके पास और उपाय हैं।
सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वे फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ से याचिका पर तत्काल आज ही सुनवाई की अपील की गई थी।सीबीआई ने रविवार को दिल्ली आबकारी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।
SC refuses to entertain Delhi Dy CM Manish Sisodia's plea against his arrest by CBI, suggests him to move High Court. pic.twitter.com/P5jh8UmsNJ
— ANI (@ANI) February 28, 2023
इसके बाद उन्हें सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया था। जहां अदालत ने सोमवार को पांच दिन के लिए उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था, ‘‘उचित व निष्पक्ष जांच के लिए आवश्यक है कि उनसे पूछे गए सवालों के उचित तथा वैध जवाब मिलें और इस अदालत की राय में यह आरोपी की हिरासत में पूछताछ से ही संभव है।’’