पूर्व रॉ अधिकारी की पीओके, गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने वाली याचिका खारिज, लगा 50,000 रुपये जुर्माना
By भाषा | Published: July 1, 2019 12:32 PM2019-07-01T12:32:36+5:302019-07-01T12:32:36+5:30
याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं..
सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का केन्द्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने के लिए रॉ के पूर्व अधिकारी राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
Supreme Court dismisses with cost of Rs 50000, plea of a former RAW officer, seeking direction to carve out 2 assembly seats in Pakistan occupied Kashmir (PoK) and Gilgit Baltistan. pic.twitter.com/1C57e5pVDH
— ANI (@ANI) July 1, 2019
पीठ ने याचिका को ‘कानूनी रूप से अस्वीकार्य’ बताया। याचिका में कहा गया है कि पीओके ओर गिलगित भारत का क्षेत्र है जिसपर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों में 24 नए विधानसभा क्षेत्र बनाए हैं। उसमें कहा गया है कि विधानसभा सीटों की भांति ही केन्द्र सरकार को पीओके और गिलगित में संसदीय क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया जाए।