Sambhal Masjid Row: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज किया, ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा

By रुस्तम राणा | Updated: May 19, 2025 15:33 IST2025-05-19T15:33:29+5:302025-05-19T15:33:29+5:30

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल नवंबर में, निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को मुगलकालीन मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

Sambhal Masjid Row: Allahabad High Court dismisses plea of ​​Masjid committee, upholds trial court's survey order | Sambhal Masjid Row: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज किया, ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा

Sambhal Masjid Row: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज किया, ट्रायल कोर्ट के सर्वेक्षण आदेश को बरकरार रखा

Highlightsयाचिका में मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थीनिचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को मुगलकालीन मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था

संभल: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को संभल मस्जिद समिति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की। पिछले साल नवंबर में, निचली अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को मुगलकालीन मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि हिंदू वादियों पर प्रथम दृष्टया कोई प्रतिबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों ने मुकदमा दायर किया था। उन्होंने दावा किया कि संभल मस्जिद का निर्माण 1526 में एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करके किया गया था।

वादी पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पीटीआई से कहा, "इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सवाल उठाया था कि कैसे अदालत ने 19 नवंबर और 24 नवंबर को सर्वेक्षण आयुक्त को एक पक्ष के रूप में नियुक्त किया और सर्वेक्षण समिति को सुने बिना सर्वेक्षण का आदेश दिया। यह कानून का उल्लंघन है और अदालत तथा संबंधित पक्षों पर सवाल उठाए गए हैं।"
 

Web Title: Sambhal Masjid Row: Allahabad High Court dismisses plea of ​​Masjid committee, upholds trial court's survey order

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