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उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में भी बिकेगी शराब और बीयर, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

By गुणातीत ओझा | Updated: May 24, 2020 10:49 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य के मॉल्स में भी बियर और वाइन शॉप खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब और बीयर बिक सकेगी।

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ठळक मुद्देउत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य के मॉल्स में भी बियर और वाइन शॉप खोलने का फैसला लिया है।यह जानकारी प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शनिवार को दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है।

लखनऊ।उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच राज्य के मॉल्स में भी बियर और वाइन शॉप खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल्स में विदेशी शराब और बीयर बिक सकेगी। आबकारी विभाग की ओर से अंग्रेजी शराब के प्रीमियम रिटेल वेंड्स के लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। इसके तहत शॉपिंग मॉल में महंगी शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। मॉल्स में खुलने वाली दुकानें मौजूदा दुकानों के अतिरिक्त होंगी। हालांकि, अभी लॉकडाउन के चलते 31 मई तक प्रदेशभर के शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। 

यह जानकारी प्रमुख सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने शनिवार को दी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 2020 के जिस आबकारी नियम को मंजूरी दी है, वह महंगी शराब को शॉपिंग मॉल में बेचने की अनुमति देता है। भूसरेड्डी ने बताया कि अभी तक अंग्रेजी शराब सिर्फ खुदरा और मॉडल शॉप पर ही दिखती थी, शॉपिंग मॉल में नहीं बेचने का कोई प्रावधान नहीं था लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद अब शॉपिंग मॉल में भी शराब खरीदी जा सकती है। उन्होंने बताया कि शॉपिंग मॉल की दुकाने आबकारी विभाग द्वारा नई व्यवस्था के तहत वर्तमान में आवंटित दुकानों के अलावा होंगी।

प्रमुख सचिव भूसरेड्डी ने बताया कि किसी भी पात्र व्यक्ति, कंपनी, भागीदारी फर्म, प्रोपराइटरी फर्म या सोसाइटी को लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके लिए मॉल का न्यूनतम क्षेत्रफल 10 हजार वर्ग फुट होना चाहिए, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपर मार्केट या हाइब्रिड हाइपर मार्केट हों। वहीं मॉल की जिन दुाकनों में शराब की बिक्री होगी उनका न्यूनतम 500 वर्ग फुट का कॉरपेट एरिया होना चाहिए। वहां ग्राहकों को सुविधा से प्रवेश करने व खुद से ब्रांड चुनने की सहूलियत भी देनी होगी। दुकान वातानुकूलित होगी और इसमें ज्यादातर अंग्रेजी ब्रांड की रेंज भी होना अनिवार्य होगी। वोदका व रम के 700 रुपये से अधिक अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड और 160 रुपये या इससे अधिक प्रति 500 एमएल कैन के अधिकतम फुटकर मूल्य वाले ब्रांड होंगे।

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