सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ दर्ज हैं और कई मामले, 8 साल से नहीं हुई है सुनवाई
By विकास कुमार | Published: December 19, 2018 03:09 PM2018-12-19T15:09:09+5:302018-12-19T15:12:19+5:30
सीबीआई ने सुल्तानपुरी मामले में भी सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। लेकिन यह मामला अभी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सीबीआई ने अनवर कौर के आरोप पर यह मामला दर्ज किया है। कौर ने आरोप लगाया है कि सज्जन कुमार ने उस भीड़ को भड़काया था, जिसने उनके पति की हत्या कर दी थी।
हाल ही में सिख दंगे में आरोपी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायलय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली में सिखों का कत्लेआम किया गया था। इन दंगों में कई कांग्रेस नेताओं की संल्प्तिता सामने आई थी। इसमें सबसे बड़ा नाम सज्जन कुमार का था।
सज्जन कुमार ने कोर्ट के सजा सुनाये जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि सज्जन कुमार ने 1970 में दिल्ली कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। 1980 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री चौधरी ब्रहम प्रकाश को शिकस्त देकर लोकसभा का चुनाव जीता था। 1984 के दंगे में आरोप लगने के बाद उनका टिकट काट दिया गया। लेकिन 1991 में सज्जन कुमार एक बार फिर सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सज्जन कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, उसके अलावा भी उनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। सज्जन कुमार को राज नगर के पालम कॉलोनी में पांच सिखों के हत्या के आरोप में सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें राज नगर में ही गुरुद्वारा जलाने का आरोपी माना था। लेकिन यही एक केस था जिसकी जांच सीबीआई कर रही थी। 2005 में नानावटी कमीशन ने सज्जन कुमार के खिलाफ इन मामलों में जांच के आदेश दिए थे।
वरिष्ठ वकील ऐच.एस.फुल्का जो पिछले कई वर्षों से दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उनकी लीगल टीम अन्य मामले में भी सज्जन कुमार के खिलाफ जल्द ही अपील करने वाली है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की इस वक्त सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि राजनीतिक संरक्षण होने के बावजूद भी सज्जन कुमार के मामले में न्याय हुआ है।
सीबीआई ने सुल्तानपुरी मामले में भी सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। लेकिन यह मामला अभी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। सीबीआई ने अनवर कौर के आरोप पर यह मामला दर्ज किया है। कौर ने आरोप लगाया है कि सज्जन कुमार ने उस भीड़ को भड़काया था, जिसने उनके पति की हत्या कर दी थी। 2002 में जिला अदालत ने इस मामले में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में दोषमुक्त कर दिया था।
सज्जन कुमार को सजा सुनाये जाने के बाद कई पीड़ितों ने सजा को कम बताया था और उन्हें फांसी देने की मांग की थी। सीबीआई इन मामलों में अभी भी सज्जन कुमार की भूमिका की जांच कर रहा है।