केरल विस में हंगामा मामला: अदालत ने आरोपियों की आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज की
By भाषा | Published: October 13, 2021 12:33 PM2021-10-13T12:33:00+5:302021-10-13T12:33:00+5:30
तिरुवनंतपुरम, 13 अक्टूबर केरल में सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी और अन्य की ओर से विधानसभा में हंगामा करने के मामले में आरोपमुक्त करने के लिए दायर याचिका को यहां एक अदालत ने खारिज कर दिया है। इसे राज्य में सत्तारूढ़ एलडीएफ के लिए झटका माना जा रहा है।
याचिका खारिज करते हुए तिरुवनंतपुरम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) ने मंत्री और पांच अन्य को 22 नवंबर को मजिस्ट्रेट के समक्षपेश होने का निर्देश दिया ताकि उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकें।
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