रोडरेज मामलाः सिद्धू को होगी जेल या मिलेगी राहत, फैसला आज सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
By रामदीप मिश्रा | Published: May 15, 2018 10:03 AM2018-05-15T10:03:27+5:302018-05-15T10:03:27+5:30
रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से तीन साल की कैद की सजा पाए नेता नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा।
नई दिल्ली, 15 मईः रोडरेज के एक मामले में भारत के पूर्व क्रिकेटर और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस फैसले को लेकर पंजाब की राजनीति में हलचल देखी जा रही है कि एससी के फैसले से सिद्धू के भविष्य का फैसला तय होगा। वहीं, उनके समर्थकों में खासा निराशा देखी जा रही है।
बता दें, रोडरेज का यह मामला साल 1988 का है, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से तीन साल की कैद की सजा पाए नेता नवजोत सिंह सिद्धू की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा।
न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने 18 अप्रैल को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में सिद्धू ने दावा किया था कि गुरनाम सिंह की मौत की वजह के बारे में सबूत विरोधाभासी है और मेडिकल राय भी अस्पष्ट है। पिछले साल पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) छोड़कर कांग्रेस में आए सिद्धू फिलहाल राज्य के पर्यटन मंत्री हैं।
अभियोजन के अनुसार सिद्धू और रुपिंदर सिंह संधू 27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में शेरनवाला गेट चौरोह के पास सड़क के बीच में कथित रुप से खड़ी जिप्सी में थे। उसी समय गुरनाम सिंह और दो अन्य पैसे निकालने के लिए मारुति कार से बैंक जा रहे थे। गुरनाम ने सिद्धू और संधू से जिप्सी हटाने को कहा। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गयी। सिद्धू ने सिंह को बुरी तरह पीटा और अस्पताल में उनकी मौत हो गयी।