नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा पाने वाले राजद विधायक राजबल्लभ यादव की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद पटना की अदालत ने 21 दिसम्बर को सजा सुनाते हुए राजबल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा दी थी.
उल्लेखनीय है कि एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने विधायक राजवल्लभ यादव को ये सजा दी थी जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि उनकी विधानसभा की सदस्यता कभी भी रद्द कर दी जाएगी.
इस मामले को लेकर बुधवार को विधानसभा द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई. सजा पाने के बाद राजबल्लभ यादव राजद के दूसरे विधायक हैं, जिनकी विधानसभा से सदस्यता को खत्म कर दिया गया है. उनसे पहले राजद के ही विधायक और अलकतरा घोटाले में सजायाफ्ता राजद विधायक इलियास हुसैन की भी कुछ दिन पहले ही सदस्यता समाप्त हुई थी.
इलियास हुसैन फिलहाल जेल में बंद हैं. वो डिहरी से विधायक थे. इलियास हुसैन को 27 सितम्बर 2018 को रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी. ये मामला अलकतरा घोटाला से जुड़ा था, जिसके बाद बिहार विधानसभा ने दोषी साबित होने की तारीख यानि 27 सितम्बर के प्रभाव ही उनकी सदस्यता समाप्त की थी.
बता दें कि राजबल्लभ यादव की गिनती बिहार और राजद के बाहुबली नेताओं में होती है. दुष्कर्म के आरोप के बाद राजद ने उन्हें पार्टी से निलंबित किया था. इसके बाद राजबल्लभ यादव की पार्टी सदस्यता को 15 दिसंबर से निरस्त किया गया है.