रामपुरः आजम खान को राहत, जिस केस में गई थी विधायकी, उसमें बरी हुए सपा नेता, जानें क्या था पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2023 03:05 PM2023-05-24T15:05:24+5:302023-05-24T15:06:27+5:30

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी-एमएलए/सत्र न्‍यायाधीश (द्वितीय) अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था। हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है।”

Rampur Samajwadi Party leader Azam Khan Relief  Court connection hate speech case Milak police station MP MLA court | रामपुरः आजम खान को राहत, जिस केस में गई थी विधायकी, उसमें बरी हुए सपा नेता, जानें क्या था पूरा मामला

रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खान को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी।

Highlightsतीन साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्‍वीकार कर लिया है।निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया है।रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खान को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी।

रामपुरः रामपुर की एक विशेष अदालत ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्‍ठ नेता आजम खान को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गयी तीन साल कैद की सजा को खारिज कर दिया।

खान के वकील विनोद शर्मा ने विशेष एमपी-एमएलए/सत्र न्‍यायाधीश (द्वितीय) अमित वीर सिंह की अदालत के फैसले के बारे में बताते हुए कहा, “निचली अदालत के खिलाफ हमने अपील दाखिल की थी। आज फैसला हमारे पक्ष में आया है। अदालत ने कहा है कि नफरती भाषण मामले में निचली अदालत का फैसला गलत था। हमें उन सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया है।”

इस मामले के एक सरकारी वकील ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विशेष अदालत ने आजम को मिली तीन साल की सजा के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्‍वीकार कर लिया है और निचली अदालत के सजा के निर्णय को खारिज कर दिया है।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नफरती भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए मजिस्‍ट्रेट अदालत ने उस वक्‍त रामपुर सदर सीट से सपा विधायक रहे खान को 27 अक्‍टूबर 2022 को तीन साल की सजा सुनायी थी। उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गयी थी और वोट देने का अधिकार भी वापस ले लिया गया था।

खां ने निचली अदालत के इस निर्णय के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत में अपील की थी। खान की विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म होने के बाद पिछले साल रामपुर सदर सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा प्रत्‍याशी आकाश सक्‍सेना ने खान के करीबी सपा उम्‍मीदवार आसिम राजा को हराया था।

अदालत से आज राहत मिलने के बावजूद खान की विधानसभा सदस्‍यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है, क्योंकि अवैध रूप से मार्ग जाम करने के मामले में मुरादाबाद की एक अदालत ने आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को इसी साल दो-दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इसके बाद अब्दुल्ला की भी विधानसभा सदस्‍यता खत्‍म कर दी गयी थी। इस मामले में भी सजा सुनाये जाने के कारण आजम खां की सदस्‍यता फिलहाल बहाल होना मुश्किल है।

Web Title: Rampur Samajwadi Party leader Azam Khan Relief  Court connection hate speech case Milak police station MP MLA court

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