पुलिस कमिश्नर पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

By विशाल कुमार | Published: October 12, 2021 11:04 AM2021-10-12T11:04:19+5:302021-10-12T11:12:50+5:30

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदरे आलम और वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिजेशन (सीपीआईएल) की याचिका को खारिज कर दिया.

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दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना. (फाइल फोटो)

Highlightsजुलाई, 2021 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाए गए राकेश अस्थाना.सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले एक साल का सेवा विस्तार देते हुए की गई थी नियुक्ति.सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में दो हफ्ते के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया था.

नई दिल्ली: आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने सदरे आलम और वकील प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिजेशन (सीपीआईएल) की याचिका को खारिज कर दिया.

सीपीआईएल ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था तब सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में दो हफ्ते के भीतर फैसला करने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने 27 सितंबर को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

31 जुलाई, 2021 को सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले एक साल का सेवा विस्तार देते हुए केंद्र ने 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी अस्थाना को  दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था.

दो साल का कार्यकाल बाकी न होने, यूपीएससी पैनल गठित न किए जाने और बाहरी कैडर का होने के आधार पर अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी.

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