संसद ने दी मानवाधिकार संरक्षण विधेयक को मंजूरी, शाह ने विपक्ष के सदस्यों की आपत्तियों को निराधार बताया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 22, 2019 07:37 PM2019-07-22T19:37:41+5:302019-07-22T19:37:41+5:30

शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति व संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। शाह ने कहा कि समिति द्वारा नियुक्ति के बारे में यदि इस तरह के संदेह किया जाएगा तो ‘‘कोई भी लोकतांत्रिक संस्था काम नहीं कर पाएगी।’’

Rajya Sabha passes The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019. | संसद ने दी मानवाधिकार संरक्षण विधेयक को मंजूरी, शाह ने विपक्ष के सदस्यों की आपत्तियों को निराधार बताया

मानवाधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव संस्था को कमजोर करेगा :  विपक्ष का आरोप

Highlightsराज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की इन आपत्तियों को निराधार बताया कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण यह ‘‘सरकार का आयोग’’ बन जाएगा।

संसद ने सोमवार को मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी व सरकार ने भरोसा जताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों को और अधिक सक्षम बनाने में विधेयक के प्रावधानों से मदद मिलेगी।

राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के कुछ सदस्यों की इन आपत्तियों को निराधार बताया कि पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण यह ‘‘सरकार का आयोग’’ बन जाएगा।

शाह ने कहा कि आयोग के सदस्य की नियुक्ति एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति व संसद के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होते हैं। शाह ने कहा कि समिति द्वारा नियुक्ति के बारे में यदि इस तरह के संदेह किया जाएगा तो ‘‘कोई भी लोकतांत्रिक संस्था काम नहीं कर पाएगी।’’

उन्होंने कहा कि आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को पांच साल से घटाकर तीन साल करने का उद्देश्य है कि खाली पदों को भरा जा सकेगा। उन्होंने पुनर्नियुक्ति के प्रावधानों को लेकर विपक्ष के सदस्यों के संदेहों पर कहा कि इनकी पुनर्नियुक्ति सरकार नहीं नियुक्ति समिति करेगी।

साथ ही आयोग के नियम के तहत इसका कोई सदस्य या अध्यक्ष सरकार के किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि मोदी सरकार की नीति है कि ‘‘न किसी पर अत्याचार हो, न किसी अत्याचारी को बख्शा जाए’’।

विधेयक के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसा व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश रहा हो। उसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सके जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है।

इसमें आयोग के सदस्यों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का प्रावधान है जिसमें एक महिला हो। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को पांच वर्ष से कम करके तीन वर्ष किया जाए और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

इस संशोधन विधेयक के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है। गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नीत सरकार की नीतियों के केंद्र में ‘‘मानव और मानवता का संरक्षण’’ है। 

मानवाधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव संस्था को कमजोर करेगा :  विपक्ष का आरोप

राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मानवाधिकार संरक्षण कानून में प्रस्तावित संशोधन से मानवाधिकार आयोग की संस्था के कमजोर होने की आशंका व्यक्त करते हुये सोमवार को संबंधित संशोधन विधेयक के प्रावधानों पर सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की।

उच्च सदन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने राज्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के प्रावधानों में प्रस्तावित बदलाव से मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये स्थापित इस संस्था के कमजोर होने की आशंका जतायी।

चर्चा में हिस्सा लेते हुये सपा के रामगोपाल यादव, कांग्रेस के विवेक तन्खा, माकपा के इलामारम करीम, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीएमसी) के के केशव राव और बीजद के प्रसन्ना आचार्य ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन विधेयक में आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कम करने और इनकी पुनर्नियुक्ति के प्रावधान से यह संस्था कमजोर होगी।

चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस और आप के सदस्यों ने विभिन्न् मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वाकआउट किया। उल्लेखनीय है कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएसआरसी) और राज्य आयोग (एसएचआरसी) के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल से घटाकर तीन साल करने और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति करने के प्रावधान शामिल हैं।

इसके अलावा इसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय और एसएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान में बदलाव कर राष्ट्रीय आयोग में उच्चतम न्यायालय और राज्य आयोग में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा से यह संशोधन विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा में इस विधेयक पर हुयी चर्चा में हिस्सा लेते हुये यादव ने दलील दी कि सदस्यों का कार्यकाल कम करने और पुनर्नियुक्ति के प्रावधान के कारण फिर से नियुक्ति के इच्छुक सदस्य, सरकार को खुश करने वाली रिपोर्ट और सिफारिशें देंगे।

उन्होंने कहा कि इन संशोधनों से आयोग कमजोर होगा। इससे पहले तन्खा ने विधेयक में शामिल संशोधन प्रावधानों में विसंगति होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी उपलब्ध सेवानिवृत्त न्यायाधीश को आयोग का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान करना चाहती है।

लेकिन संशोधन विधेयक में यह भ्रम बरकरार है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के उपलब्ध होने पर भी क्या किसी अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अध्यक्ष बना दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे सत्तापक्ष की मनमानी बढ़ेगी। तन्खा ने सुझाव दिया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में अनुभव को भी देखा जाना चाहिये।

आचार्य ने उच्चतम न्यायालय द्वारा एनएचआरसी को ‘दंतहीन शेर’ करार दिये जाने का हवाला देते हुये सरकार ने सदस्यों का कार्यकाल कम करने और पुनर्नियुक्ति के प्रावधान पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एनएचआरसी जैसी संस्थाओं को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने में ऐसे प्रावधान बाधक साबित होंगे।

केशव राव ने कहा कि सरकार संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संबंधी स्थायी समिति की उस रिपोर्ट के दबाव में मानवाधिकार कानून में संशोधन प्रस्ताव लेकर आयी है जिसमें भारत में मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों पर सवाल उठाये गये थे।

Web Title: Rajya Sabha passes The Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2019.

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