राजस्थान : पत्नी, तीन बच्चों की नृशंस हत्या के दोषी को मौत की सजा
By भाषा | Published: March 3, 2021 11:32 PM2021-03-03T23:32:02+5:302021-03-03T23:32:02+5:30
कोटा (राजस्थान), तीन मार्च झालावाड़ जिले की स्थानीय अदालत ने 2019 में पत्नी और तीन बच्चों को जहर देने के बाद उनका गला काट कर हत्या करने के दोषी को बुधवार को मौत की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील लोकेश गुप्ता ने बताया कि झालावाड़ जिले के भवानीमंडी कस्बे की अपर जिला और सत्र अदालत ने जिले के सुनेल इलाके के ढाबला खिंची गांव निवासी 48 वर्षीय शकीर लखड़ा को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने की सजा सुनायी।
वकील ने बताया कि कथित रूप से कर्ज में डूबे और जुए की लत से परेशान लखड़ा ने आठ अक्टूबर, 2019 को अपने घर में पत्नी जाहिदा, बेटियों मुस्कान (14), अल्फिया (12) और बेटे अल्फेज (10) को जहर दिया। एहसास होने पर कि उनकी मौत नहीं हुई है उसने तेजधार हथियार से सभी के गले काट दिए।
उसे 14 नवंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया।
अपर जिला और सत्र अदालत के न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने घटना को परिवार के प्रति जघन्य अपराध करार देते हुए लखड़ा को भादंसं की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया और फांसी के जरिए मौत की सजा सुनायी।
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