जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव टालने के लिए सरकार हाईकोर्ट पहुंची, मांगा 31 मार्च तक का समय

By धीरेंद्र जैन | Published: September 21, 2020 07:59 PM2020-09-21T19:59:51+5:302020-09-21T19:59:51+5:30

राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगर निगम चुनाव कराने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिये जाने की अनुमति मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के इन तीनों शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा 2-2 नगर निगम के गठन के बाद से लगातार चुनाव टलते आ रहे हैं।

Rajasthan jaipur CM Ashok Gehlot Government reached High Court postpone municipal elections in Jaipur, Jodhpur and Kota | जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव टालने के लिए सरकार हाईकोर्ट पहुंची, मांगा 31 मार्च तक का समय

निर्वाचन विभाग ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर तक करवाने का आदेश दिया है।

Highlightsसरकार द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किये गये चुनाव की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी इस प्रार्थना पत्र पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार 31 मार्च 2021 तक इन नगर निगम चुनाव कराने का समय चाहती है।राज्य सरकार तब हाईकोर्ट से 31 दिसंबर तक चुनाव करवाने की छूट दिये जाने की प्रार्थना की थी।

जयपुरः राजस्थान की गहलोत सरकार जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम के चुनाव स्थगित करवाने के लिए एक बार फिर से राजस्थान हाईकोर्ट  पहुंच गई है।

राजस्थान सरकार की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नगर निगम चुनाव कराने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिये जाने की अनुमति मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के इन तीनों शहरों में जयपुर, जोधपुर और कोटा 2-2 नगर निगम के गठन के बाद से लगातार चुनाव टलते आ रहे हैं।

कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए अब राज्य सरकार 31 मार्च 2021 तक इन नगर निगम चुनाव कराने का समय चाहती है। सरकार द्वारा हाईकोर्ट में प्रस्तुत किये गये चुनाव की अवधि बढ़ाये जाने संबंधी इस प्रार्थना पत्र पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव करवाने की अनुमति दी थी, जबकि राज्य सरकार तब हाईकोर्ट से 31 दिसंबर तक चुनाव करवाने की छूट दिये जाने की प्रार्थना की थी।

लेकिन राज्य निर्वाचन विभाग ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव 15 अक्टूबर तक करवाने का आदेश दिया है। ऐसे ही इनको भी अक्टूबर में करवाया जा सकता था। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक तीनों शहरों के नगर निगम चुनाव करवाने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया था।

लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर कहा है कि प्रदेश में संक्रमण लगातार फैल रहा है। ऐसे में नगर निगम चुनाव के दौरान भीड़ एकत्र होने से संक्रमण और फैलने की संभावना है। 

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