जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पलटी, चारों दोषियों को किया बरी

By अंजली चौहान | Published: March 29, 2023 05:17 PM2023-03-29T17:17:51+5:302023-03-29T17:51:57+5:30

राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में चारों दोषियों को बरी करने का फैसला सुनाया है।

Rajasthan High Court overturns death sentence in Jaipur bomb blast acquits all four convicts | जयपुर बम ब्लास्ट में राजस्थान हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पलटी, चारों दोषियों को किया बरी

(photo credit: twitter)

Highlightsजयपुर में 13 मई 2008 को हुआ था बम विस्फोट निचली अदालत ने 21 दिसंबर 2021 को आरोपियों को फांसी की सजा दी थी हाईकोर्ट ने सबूतों के आभाव में दोषियों को किया रिहा

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए गए सभी आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को बरी करने का फैसला सुनाया है।

अदालत में न्यायाधीश ने सभी चारों दोषियों की फांसी की सजा को पलटकर उन्हें बरी कर दिया। दरअसल, दोषियों को निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। 

राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले में फांसी की सजा सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है। 

गौरतलब है कि बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस पकंज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने बुधवार को फैसला सुनाया क्योंकि मामले में एटीएस ने प्राप्त सबूत पेश नहीं किए।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एटीएस द्वारा भरोसे लायक सूबत न मिलने के बाद हाईकोर्ट ने सबूतों को खारिज कर दिया। 13 मई, 2008 को माणक चौक खंडा, चांदपोल गेट, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक बम धमाकों से जयपुर दहल उठा था।

शाम को हुए विस्फोटों में 71 लोग मारे गए और 185 घायल हुए। रामचंद्र मंदिर के पास से एक जिंदा बम बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया था।

Web Title: Rajasthan High Court overturns death sentence in Jaipur bomb blast acquits all four convicts

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