राजस्थान सरकार ने 'ग्रीन' आतिशबाजी की मंजूरी दी

By भाषा | Updated: October 16, 2021 00:09 IST2021-10-16T00:09:08+5:302021-10-16T00:09:08+5:30

Rajasthan government approves 'green' fireworks | राजस्थान सरकार ने 'ग्रीन' आतिशबाजी की मंजूरी दी

राजस्थान सरकार ने 'ग्रीन' आतिशबाजी की मंजूरी दी

जयपुर, 15 अक्टूबर राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र के अलावा पूरे राज्य में दीपावली पर दो घंटे 'ग्रीन' पटाखे चलाने की अनुमति दी है। इसके साथ ही गुरूपर्व, छठपर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर भी सीमित अवधि में 'ग्रीन' पटाखे चलाए जा सकेंगे।

राज्य गृह विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार दीपावली की रात आठ बजे से दस बजे तक 'ग्रीन' आतिशबाजी की जा सकेगी।

इसी तरह क्रिसमस एवं नव वर्ष पर रात्रि 11.55 से रात्रि 12.30 बजे, गुरू पर्व पर रात्रि आठ से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व पर सुबह छह से सुबह आठ बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के संबंध में गृह विभाग अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगा।

इसके अनुसार, ‘‘एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी को बेचने और चलाने की अनुमति होगी।’’ वहीं एनसीआर में पटाखों को बेचने और चलाने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के अनुसार उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने अधिकतम छूट देते हुए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति दी है।

'ग्रीन' पटाखों का प्रमाणन केंद्र सरकार की एजेंसी सीएसआईआर-नीरी के द्वारा किया जाता है। राज्य में 12 पटाखा उत्पादकों को यह प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है।

इसके अनुसार 'ग्रीन' पटाखों से प्रदूषण अन्य सामान्य पटाखों की तुलना में कम होता है। ग्रीन श्रेणी में आने वाले पटाखों के लिए उत्पादक को एक सर्टिफिकेट 'नीरी' द्वारा दिया जाता है । पटाखों के डिब्बों पर नीरी का हरे रंग का लोगो और क्यू आर कोड होता है, जिसे स्केन कर ग्रीन पटाखों की पहचान की जा सकती है।

गृह विभाग के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की मौजूदा स्थिति, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह संशोधित परामर्श जारी किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 30 सितंबर को एक परामर्श जारी कर राज्य में एक अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों को बेचने और चलाने पर प्रतिबंध लागू किया था।

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Web Title: Rajasthan government approves 'green' fireworks

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