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राजस्थान चुनावः 'प्रत्याशियों के खर्चों की सख्त होगी मॉनिटरिंग', उठाए जाएंगे ये कदम

By रामदीप मिश्रा | Updated: October 10, 2018 04:23 IST

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न खर्चो के मूल्यांकन के लिए दरों के बारे में चर्चा की गई। इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय के लिए डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों को आधार बनाया जाएगा। 

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जयपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने कहा है कि जयपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा चुनाव सामग्री, प्रचार प्रसार सहित विभिन्न प्रकार के खर्चों की सख्त मॉनिटिरिंग की जायेगी। इसके लिए पुलिस बल सहित फ्लाइंग स्कवैड, स्टेटिटिक्स सर्विलांस टीमे, वीडियों सर्विलांस टीमे और एकाउंटिंग टीमों को तैनात किया जाएगा, जो सभी सभाओं और राजनैतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगीं।

वे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले एवं विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन्स के अनुसार प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित व्यय सीमा में खर्च व आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न खर्चो के मूल्यांकन के लिए दरों के बारे में चर्चा की गई। इलेक्ट्रोनिक्स एवं प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापनों पर व्यय के लिए डीआईपीआर एवं डीएवीपी की अनुमोदित दरों को आधार बनाया जाएगा। 

इसी प्रकार नगरीय निकायों के क्षेत्र में निजी एवं व्यावसायिक भवनों तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लगने वाली प्रचार सामग्री, चल वाहन व मोबाइल विज्ञापन वाहन आदि के लिए नगर निगम द्वारा निर्धारित दरों को अधार बनाया जाएगा। इसके अलावा वाहनों, चाय, नाश्ता, भोजन, झण्डे, बैनर, पोस्टर, कटआउट, टेन्ट का सामान, साउण्ड सिस्टम तथा कार्यालय का किराया आदि पर व्यय के लिये दरे तय की गई। 

बैठक में राजनैतिक प्रतिनिधियों को बताया गया कि प्रत्याशियों द्वारा सोशल मीडिया पर एसएमएस, वाट्सएप, वॉयस कॉल मैसेज सहित फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यू-ट्यूब, ब्लॉगिंग आदि पर प्रचार के व्यय को भी प्रत्याशियों के खर्च में जोड़ा जाएगा। 

बैठक में विज्ञापन अधिप्रमाणन एवं पेड न्यूज, आदर्श आचार संहिता एवं प्रत्याशियों द्वारा व्यय की सीमा के बारे में विस्तार से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुऎ उन्हे इनके सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की गाइडलाईन्स से सम्बन्धित दस्तावेज भी दिये गये।

बैठक में जिला परिषद के सीईओ आलोक रंजन, अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रथम पुखराज सैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर-द्वितीय एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार मालव, राजेन्द्र कुमार सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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